उज्जैन 25 मार्च ।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र ने कोरोना वायरस के इंफेक्शन रोकने हेतु व्यक्तियों के बीच सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं ।जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार आवश्यक होने पर बाइक तथा मोटरसाइकिल ,स्कूटर, साइकिल में केवल एक व्यक्ति बैठकर (केवल चालक ) सफर कर सकेगा अत्यावश्यक होने पर तीन या चार पहिया वाहनों ,कार, जीप ,रिक्शा में चालक के अतिरिक्त केवल एक व्यक्ति पीछे की सीट पर बैठकर सफर कर सकेगा।
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए जिन वस्तुओं जैसे दवाइयां, खाद्य सामग्री अर्थात ग्रोसरी, पेयजल ,सब्जी दूध फल पशु आहार एलपीजी गैस सिलेंडर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु दुकान खोलने की अनुमति दी गई है उनके दुकानदारों को अपनी दुकान के सामने फर्श पर 1 -1 मीटर की दूरी पर व्यक्ति के खड़े होने का स्थान चिन्हित करना होगा ताकि दुकान पर आने वाले व्यक्तियों के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहे और संक्रमण की स्थिति निर्मित ना हो .
कोरोना वायरस से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंस सुनिश्चित करने के निर्देश